मोहाली। पठानकोट हमले के 14 महीने बाद मोहाली की जिला अदालत ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के चारों आतंकियों को भगोड़ा करार दे दिया है। ये चार आतंकी कमांडर मौलाना अजहर, उसके छोटे भाई मुफ्ती अब्दुल , शाहिद लतीफ औक काफीफजां है। हालांकि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
जानकारी के मुताबिक कोर्ट की ओर से इन चारों आतंकियों को भगोड़ा घोषित करने के निर्देश दे दिए गए है। वहीं एनआईए के वकील सुरिंदर सिंह की ओर से अदालत में मामले को लेकर रेड कार्नर की स्थिति से अवगत करवाया जिसमें बताया गया है कि आरोपियों के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया है।
पठानकोट आतंकी हमले में करीबन 11 महीने बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। 101 पन्नों की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि आतंकी हमले की खुफिया जानकारी मिलने के बाद भी ढिलाई बरती गई जिस वजह से इतने बड़े हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि सुरक्षा में चूक की बात को रक्षा मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान सीमा सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए है।
बता दें कि 2 जनवरी की सुबह करीबन 3 :30 बजे पंजाब के पठानकोट में वायु सेना के एयरबेस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। हमलावरों के पास भारी मात्रा में हथियार मौजूद थे। इस मुठभेड़ में 7 जवान शहीद हो गए थे जबकि सभी 4 आतंकी मारे गए थे।