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पूर्व कोयला सचिव समेत अन्य अफसरों को 2 साल की सजा

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नई दिल्ली। कोयला घोटालें मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गु्प्ता समेत दो अन्य आरोपियों को भी दो साल की सजा सुनाई गई हैं। सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज भारत पाराशर ने एच सी गुप्ता, केएस क्रोफा समेत दो अन्य दोषियों को सजा का ऐलान किया हैं। हांलाकि कोर्ट की ओंर से सभी दोषियों को बेल भी दे दी गई हैं।

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इसके अलावा केएसएसपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कुमार आहूलविया को तीन साल की सजा सुनाई गई है, वहीं उनपर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं केएसएसपीएल पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा है. हालांकि इन को भी जमानत मिल गई है।

गौरतलब हैं कि इससे पहले विशेष अदालत ने शुक्रवार को कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को दोषी करार दिया था. विशेष सीबीआई जज भारत पराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव के एस क्रोफा, तत्कालीन निदेशक के सी समारिया और अन्य को भी दोषी ठहराया था। इन लोगों को मध्यप्रदेश में थेसगोड़ा-बी रूद्रपुरी कोयला ब्लॉक का आवंटन केएसएसपीएल को करने में की गई कथित अनियमितताओं के मामले में दोषी ठहराया गया था।

अदालत ने सीए अमित गोयल को इस मामले में बरी कर दिया. गुप्ता, क्रोफा और समारिया के अलावा अदालत ने कंपनी केएसएसपीएल और उसके प्रबंध निदेशक पवन कुमार आहलूवालिया को भी दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया था कि केएसएसपीएल द्वारा कोयला ब्लॉक के लिए दायर किया गया आवेदन अधूरा था और जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप न होने के कारण इसे मंत्रालय की ओर से खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

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