नई दिल्ली। कोयला घोटाले में एक विशेष आदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता समेत कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव के एस क्रोफा, तत्कालीन निदेशक के सी समारिया और अन्य को भी दोषी ठहराया है। अदालत 22 मई को बताएगी एन लोगों को क्या सजा दी जाएगी। अदालत ने सीए अमित गोयल को इस मामले में रिहा कर दिया हैं।
एच सी गुप्ता, क्रोफा और समारिया के अलावा अदालत ने कंपनी केएसएसपीएल और उसके प्रबंध निदेशक पवन कुमार आहलूवालिया को भी दोषी ठहराया हैं।
गौरतलब हैं कि इससे पहलें सीबीआइ ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने अपनी नेट वर्थ और मौजूदा क्षमता को गलत बताया था। सीबीआइ ने कहा कि राज्य सरकार ने भी कंपनी को कोई कोयला ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश नहीं की थी, हालांकि सुनवाई के दौरान आरोपियों ने आरोपों को गलत बताया था।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुप्ता ने ‘अंधेरे’ में रखा था और कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में गुप्ता ने प्रथम दृष्ट्या कानून और उनपर जो विशवास था उसको भी ठेस पहुंचाया।