लखनऊ। न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के पास हाई कोर्ट जजों के खिलाफ की गयी शिकायत के सम्बन्ध में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। यह तथ्य मंत्रालय द्वारा लखनऊ स्थिति एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को दी गयी सूचना से सामने आया है। नूतन ने मंत्रालय से हाई कोर्ट जजों के खिलाफ आई शिकायतों और उन पर की गयी जांच के सम्बन्ध में जानकारी मांगी थी।
बता दें कि मंत्रालय ने बताया कि आतंरिक जांच व्यवस्था के अनुसार हाई कोर्ट जजों के खिलाफ शिकायत उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तथा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मूल रूप में भेज दी जाती है। सरकार को इन शिकायतों की जांच करने अथवा उन पर कृत कार्यवाही का नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मंत्रालय के पास जजों के खिलाफ शिकायत के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।