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निठारी कांड- पंढेर और कोली को सुनाई गई फांसी की सजा

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नोएडा के चर्चित निठारी कांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने व्यवसायी मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 20 साल की युवती के साथ रेप तथा मर्डर केस में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। यह पूरा मामसा साल 2006 का है। जिसके बाद शुक्रवार को सीबीआई ने मनिंदर पंढर और उसके नौकर को अपहरण, दुष्कर्म तथा हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दोनों को दोषी करार दिया है।

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निठारी में रहने वाली युवती एक मेड का काम करती थी। जोकि 5 अक्टूबर 2006 को एक कोठी में काम करने के लिए गई थी। अपना काम खत्म करने के बाद जब वह घर के लिए रवाना हुई तो वह घर नहीं पहुंच पाई। उसे रास्ते से ही अगवा कर लिया गया था। जिसके बाद युवती के पिता ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन युवती के ना मिलने से पुलिस परेशान हो रखी थी। जिसके बाद मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढेर तथा उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कोली की निशानदेही से युवती के कपड़े तथा अन्य सामान जब्त किया था। जिसके बाद कोठी के पीछे बह रहे नाले में पुलिस को कई सारे कंकाल मिले थे।

सुरेंद्र कोली अब तक कई मामलों में फांसी की सजा हो चुकी है
16 दिसंबर 2016- युवती की हत्या का आरोप
7 अक्टूबर 2016- महिला की हत्या का आरोप
24 दिसंबर 2012- बच्ची की हत्या को आरोप
22 दिसंबर 2010- बच्ची की हत्या का आरोप
28 सितंबर 2010- बच्ची की हत्या का आरोप
13 सितंबर 2009- बच्ची की हत्या का आरोप

कोली और पंढेर फैसला सुनाते वक्त अदालत में ही मौजूद थे और अदालत का फैसला आने के बाद पुलिस ने इन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। बता दें कि पंढेर जमानत पर रिहा चल रहा था। वकील जेपी शर्मा की दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई है। अदालत 24 जुलाई को सजा सुनाएगी। वकील जेपी शर्मा ने अदालत से कहा है कि वैज्ञानिक तथ्यों से यह बात साबित हो चुकी है कि कोली ने युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा है कि आरोपियों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की है।

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