नई दिल्ली। बंबई हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तीन दिन बाद सहारा की लोनावला में एंबी वैली परियोजना की नीलामी का आदेश दिया है। एंबी वैली परियोजना के आधिकारिक परिसमापक ने नीलामी का रकम 37,392 करोड़ रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त को इस नीलामी को लेकर कहा था कि ये नीलामी किसी भी हाल में नहीं रूकेगी। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात कही गई थी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सहारा समूह आदेश के मुताबिक पैसे जमा करता है तो सही नहीं तो जो आदेश दिया गया है उसे पास किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की अर्जी पर सुनवाई की थी। सहारा समूह ने अपनी याचिका में कहा था कि फिलहाल नीलामी रोक दी जाए क्योंकि पैसे वापस करने के लिए वो कोई और प्लान बना रहे हैं।
वहीं सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कपिल सिब्बल का कहना था कि 14 अगस्त को होने वाली नीलामी कम से कम 16 सितंबर तक रोक दिया जाए। ताकि सहारा समूह पैसे का इंतेजाम कर सके। उन्होंने कहा कि सहारा के न्यूयॉर्क के होटल बेच दिए गए हैं और बहुत जल्द सहारा के खाते में वो पैसे आ जाएंगे जिसके बाद वो सारे पैसे लौटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को परेशानी में फंसे सहारा प्रमुख से सेबी-सहारा खाते में सात सितंबर तक 1,500 करोड़ रूपये जमा करने को कहा गया था। उसके बाद अदालात ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो भुगतान के लिए सहारा को 18 महीने का वक्त देने पर अदालत विचार कर सकती है।