नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़ितो के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो रेप पीड़ितों को 10 लाख रूपये का मुआवजा दें। पटना उच्च न्यायालय ने गर्भपात कराने की इजादत देने से मना कर दिया था। बता दें कि गर्भपात की इजाजत न मिलने पर रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बता दें कि महिला सड़क पर रह रही थी। जब उसे आश्रयगृह में ले जाया गया तब उसके गर्भ का पता चला। महीला के गर्भ को 20 सप्ताह हो गए थे। उसके बाद उसने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा कर गर्भपात की इजाजत मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने भारतीय कानून के अनुसार उसे गर्भपात कराने की इजाजत नहीं दी। क्योंकि भारतीय कानून के मुताबिक 20 सप्ताह के बाद गर्भपात कराना गैर काननी है। इससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने 10 साल की रेप पीड़िता की गर्भपात की अर्जी ठुकरा दी थी। जिसमें वो 35 सप्ताह के गर्भ से थी।