नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने 20 जुलाई तक बंद पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों को रिजर्व बैंक में जमा कराने की अनुमति दे दी है।बैंक, पोस्ट ऑफिस व सहकारी बैंकों को अपने पास रखे बंद हो चुके 500 व 1000 रुपये के नोटों को बदलने का एक और मौका दिया गया है।
सहकारी बैंकों के लिए यह छूट 10 से 14 नवंबर के बीच जमा हुए पुराने नोटों के लिए है। इसे किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। पूरे देश के सहकारी बैंकों में नोटबंदी के बाद से लगभग 8 हजार करोड़ के पुराने नोट फंसे हुए हैं।
केन्द्र सरकार ने बैंकों और डाकघरों के सामने शर्त रखी है कि उनके पास पड़ा पुराना 500 और 1000 का नोट तभी बदला जाएगा जब ये नोट 30 दिसंबर से पहले जमा किए गये हो इसके अलावा जिला केन्द्रीय कोऑपरेटिव बैंकों के लिए शर्त ये है कि उनके पास पड़ा पुराना नोट तबी बदला जाएगा
जब ये नोट 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच जमा किए गए हों क्योंकि 14 नवंबर के बाद कोऑपरेटिव बैंकों को पुराने नोट जमा लेने की इजाजत नहीं थी। यह दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को बेकार हो चुके नोटों को रिजर्व बैंक में जमा कराने का समय दिया है।
आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला लिया था जिसके बाद 9 नवंबर से ही 500 और 100 रुपए के पुराने नोट अमान्य कर दिए थे यह उस वक्त बाजार में प्रचलित कुल करेंसी का 86 फीसदी हिस्सा थी।