बिहार

लालू की बेटी चंदा यादव के खिलाफ लोकहित याचिका दायर

lalu लालू की बेटी चंदा यादव के खिलाफ लोकहित याचिका दायर

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री आवास को व्यापार के लिए उपयोग करने को लेकर राजद सुप्रीमो और पूर्व रेलमंत्री और राबड़ी देवी की बेटी चंदा यादव के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में एक लोकहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी चंदा यादव द्वारा मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को अपना पता दर्ज कराकर और उसे अपने हित के लिए व्यावसायिक मकसद से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा कहा गया कि चंदा यादव ने डिलाइट मार्केटिंग प्रा.लि.के बतौर निदेशक के रूप में जो पता दिखाया है उसमें 1 अणे मार्ग जो वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है।

lalu लालू की बेटी चंदा यादव के खिलाफ लोकहित याचिका दायर

खबरों की मानें तो उक्त कंपनी जिसकी मालिक राबड़ी देवी और उनके बेटे हैं, वहीं चंदा के दस्तावेजों पर उनके भाइयों डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और हेल्थ मिनिस्टर तेज प्रताप यादव ने भी साइन किए हैं। इस कंपनी में चंदा यादव के अलावा, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भी डायरेक्टर के तौर पर शामिल हैं। जहां एक तरफ चंदा यादव का आवास सीएम मकान नं. 1, अणे मार्ग दर्शाया गया है।

वहीं, तेज प्रताप और तेजस्वी प्रसाद यादव का आवास 10 सर्कुलर रोड, पटना बताया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि लालू सहित पूरे परिवार को मुख्यमंत्री आवास को छोड़े हुए 10 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इस तरह का मामला सामने आने के बाद लालू परिवार की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने सीएम आवास के गलत उपयोग पर भी प्रश्नचिह्न लगाए हैं और इस बात पर सवाल खड़ा किए हैं कि मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

वहीं, तेज प्रताप और तेजस्वी प्रसाद यादव का आवास 10 सर्कुलर रोड, पटना बताया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि लालू सहित पूरे परिवार को मुख्यमंत्री आवास को छोड़े हुए 10 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इस तरह का मामला सामने आने के बाद लालू परिवार की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने सीएम आवास के गलत उपयोग पर भी प्रश्नचिह्न लगाए हैं और इस बात पर सवाल खड़ा किए हैं कि मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बता दें कि इसके पहले काफी समय से लालू परिवार पर लगातार कई तरह के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में इस तरह की याचिका लाू की मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं।

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