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प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को हाई कोर्ट ने दिये आदेश..

gh प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को हाई कोर्ट ने दिये आदेश..

उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने गुंडे माफियाओं पर शिंकजा कसने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिये हैं। हाईकोर्ट ने डीजीपी और गृह सडिव को कहा हैं कि शातिर अपराधियों की जमानत के सिद्धांत तय कर 2 माह में एडवाइजरी और सर्कुलर जारी करे।

gh प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को हाई कोर्ट ने दिये आदेश..

शियाट्स हमले और हाथरस हत्या मामले के पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा का आदेश देते हुए सम्बंधित जिलों के एसएसपी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है।

कोर्ट की खामी की विवेचना के शिकायत पर कोर्ट ने विवेचना की खामी की शिकायत पर पुनर्विवेचना की प्रक्रिया भी निर्धारित की जाये. बता दें, कि
शियाट्स नैनी के प्रॉक्टर राम किशन सिंह और हाथरस के राम हरि शर्मा ने दाखिल की थी याचिका जिसमें शियाट्स हमले में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद आरोपी हैं।

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