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कोर्ट में हलफनामे के बाद सरकार ने संजय दत्त की रिहाई को जायज करार दिया

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मुंबई। इस साल फरवरी में संजय दत्त को लगभग आठ महीने पहले जेल से रिहा करने के फैसले पर सोमवार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुंबई हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए दावा किया गया कि संजय दत्त की रिहाई का फैसला नियमानुसार हुआ। इसे लेकर बॉलीवुड के विवादित सितारे के साथ किसी तरह की कोई नरमी नहीं दिखाई गई।

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बता दें कि महाराष्ट्र सरकार का ये हलफनामा मुंबई हाईकोर्ट के उस नोटिस के बाद आया है, जिसमें अदालत ने इस फैसले को लेकर सरकार से सफाई मांगी थी। मुंबई हाईकोर्ट संजय दत्त की वक्त से पहले हुई रिहाई को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि संजय दत्त को विशेष रूप से छूट देते हुए उनको तय समय से महीनों पहले ही रिहा कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए सरकारी फैसले पर टिप्पणी की थी और अच्छे बर्ताव की वजह से पहले हुई रिहाई को लेकर अधिकारियों के रवैये पर नाखुशी जताई थी।

साथ ही अदालत की ओर से सवाल हुआ था कि क्या इस फैसले को करने से पहले महाराष्ट्र सरकार ने जेल अधिकारियों के साथ कोई विचार विमर्श किया था। इसी मामले को लेकर पिछली सुनवाई के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल खुद अदालत में हाजिर हुए थे और उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया था कि इस मामले में सरकार हलफनामा पेश करके अपने रुख को अदालत में रखेगी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार का हलफनामा अदालत में आ जाने के बाद हाईकोर्ट अगली सुनवाई में इस जनहित याचिका पर अपना फैसला सुना सकता है। अवैध हथियार रखने के आरोप में पांच साल की सजा पाने वाले संजय दत्त को इस साल 25 फरवरी को तय समय से आठ महीनों पहले ही रिहा कर दिया था। कहा जा रहा है कि अदालत का रुख कड़ा हुआ, तो संजय दत्त को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है।

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