साल 2004 में हुए इशरत जहां मुठभेड़ केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी अफसर अपने पद से हट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को पद से हटाने की अर्जी मंजूर कर ली है। साल 2004 में हुए इशरत जहां मुठभेड़ केस में आरोपी पुलिस अधिकारी एनके आमीन को गुजरात सरकार द्वारा एक साल के लिए सेवा विस्तार कर दिया गया था।
वह माहीसागर जिले में पुलिस अधीक्षक के तौर पर तैनात थे। वह एक बार फिर से सेवानिवृत होने वाले थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी के बाद आरोपी अफसर पद से हट जाएंगे। याचिकाकर्ता राहुल शर्मा ने आरोप लगाया था कि रिटयर हो चुके पुलिस अधिकारी एनके अमीन और तरूण बारोट को सुरक्षा बल में कांट्रैक्ट पर शामिल कर लिया गया है। आमीन को गुजरात के तापी जिले में पुलिस अधीक्षक तथा बारोट को रेलवे में पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया था। वही सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में गुजरात के पूर्व डीआईजी डीजी वंजारा को अप्रैल 2007 में गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद इशरत जहां केस में उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद जेल से रिहा होने के बाद वह कभी भी गुजरात में नहीं गए। वह महाराष्ट्र चले गए थे।