नई दिल्ली। प्रदेश चुनाव आयोग ने राजधानी दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम चुनावों को लेकर जारी हुई आचार संहिता के चलते राज्य चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार को उसके सभी विज्ञापनों एवं सेवाओं से आम (आम आदमी पार्टी का आम) शब्द हटाने के निर्देश दिए हैं।
आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद आप सरकार को अपने मोहल्ला क्लीनिक, सराय कालेखां व उत्तम नगर के बीच चलने वाले आम आदमी एक्सप्रेस बस सेवा एवं अन्य बोर्ड एवं बैनरों से आम शब्द हटाना पड़ेगा। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों दिया है कि दिल्ली सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्थानों से ऐसे बोर्ड,बैनर व होर्डिंग्स हटाये जिन पर आम शब्द लिखा है। इतना ही नहीं नेम प्लेट, बिल एवं अन्य सभी जगहों से भी तुरंत आम शब्द हटाया जाए।
राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि चूंकि दिल्ली में निगम चुनावों की आचार संहिता लागू है कि इसीलिए सरकार अगले 48 घंटों में आयोग के निर्देशों का पालन करके अनुपालन रिपोर्ट आयोग को रिपोर्ट सौंपे।
विजेंद्र गुप्ता ने लिखा पत्र
दरअसल दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि आप सरकार द्वारा एक्सप्रेस बस सेवा एवं मोहल्ला क्लीनिकों में आम शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा। चूंकि दिल्ली में निगम चुनावों की आचार संहिता लागू है। लोग दिल्ली सरकार के आप शब्द से प्रभावित हो सकते है। इसीलिए सरकार की सभी सेवाओं एवं सुविधाएं से इस शब्द को तुरंत हटाया जाए।