राजस्थान

एक युवक ने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया और…

jail एक युवक ने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया और...

झूंझूनु। नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश खेतड़ी विजयसिंह सिंवर ने पांच साल कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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झुंझुनू जिले के बुहाना निवासी एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि तीन अक्टूबर 2011 को उसकी नाबालिग बेटी छेड़छाड़ से परेशान होकर खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। दूसरे दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आरोपी नरेंद्रसिंह छात्रा से राह चलते अश्लील हरकतें करता था। छात्रा के पिता एक अक्टूबर को आरोपी को समझाने गया तो वहां पहले से मौजूद विजयसिंह जगदीशसिंह ने उससे मारपीट की।

पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बुहाना निवासी नरेंद्रसिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने नरेंद्रसिंह को पांच साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मृतका के पिता से मारपीट करने वाले विजयसिंह को तीन साल तक अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त पर 20 हजार रुपये मुचलके पर छोड़ दिया।

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