इस्लामाबाद। 2007 पुराने बेनजीर भूट्टो हत्या मामले में आतंक निरोधी अदालत की ओर से गुरूवार को फैसला सुनाया गया है। जिसमें दो आरोपियों को कैद और पांच को बरी कर दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। लंबे वक्त से लंबित इस मामले में सुनवाई के बाद एटीसी जज असगर अली खान ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था। बेनजीर भूट्टो पाकिस्तान की दो बार प्रधानमंत्री रह चुकी थी। उसी दौरान उनकी 27 दिसंबर 2007 को हत्या कर दी गई थी।
बता दें कि एटीसी जज असगर खान ने बेनजीर भुट्टो मर्डर के हाई प्रोफाइल केस पर फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।साथ ही परवेज मुशर्रफ को इस केस में फरार घोषित किया। एटीसी ने अधिकारियों को मुशर्रफ की सभी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। साथ ही इसने पूर्व डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सऊद अजीज को 17 साल कैद की सजा सुनाई है। एफआइए अधिकारियों के अनुसार सऊद अजीज इस अपराधा में शामिल था क्योंकि उसने बेनजीर को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराया था।